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प्रातः 7.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक पुर्नमतदान कराया जायेगा
निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी 12 पहचान पत्र में से मतदान के लिए किसी एक को लाना होगा।
आदर्श आचरण संहिता के सभी नियम लागू रहेंगे
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 विधानसभा क्षेत्र 9-अटेर के मतदान केन्द्र क्रमांक 71 किशूपुरा नं.3 पर दिनांक 21 नवम्बर 2023 दिन मंगलवार को प्रातः 7.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक पुर्नमतदान कराया जायेगा। मतदान केन्द्र क्रमांक 71 किशूपुरा नं.3 में 1223 मतदाता पुर्नमतदान करेंगे।
इसमें 567 पुरुष मतदाता और 536 महिला मतदाता अपने मत का प्रयोग किया था।।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया की मतदान के आदर्श आचरण संहिता के सभी नियम लागू रहेंगे। प्रचार प्रसार 48 घंटे पहले से बंद कर दिया गया है।
मतदान कराने के लिए नए मतदान दल का गठन किया जाएगा। साथ ही नए सेक्टर ऑफीसर नियुक्त किए गए हैं।
पूर्व में हुए मतदान में लापरवाही पर पोलिंग पार्टी को सस्पेंड कर दिया गया है। मतदान केंद्र पर नई ईवीएम मशीन को मतदान के लिए रखा जायेगा। मतदान के दौरान मतदाताओं को वोट डालने के बाद बायें हाथ की माध्यमिक में स्याही लगाई जाएगी।
जिला दण्डधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया की गोपनीयता भंग होने के संभावित कारण की वजह से पुनर्मतदान कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
पोलिंग पार्टी के चारों सदस्यों को निलंबित किया गया है
21 नवम्बर को होने वाले मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई थी इसकी जानकारी भी उन्हें दी गई है। स्थानीय स्तर पर जानकारी के लिए ढोंढी भी पिटवाई जा रही है।
कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया की मतदान के दिन एमसीसी के सभी नियमों का पालन किया जाएगा।
मतदान के लिए आयोग द्वारा जारी 12 पहचान पत्रों में से किसी भी एक पहचान पत्र को मतदान केंद्र पर लाना होगा तभी मतदान किया जा सकेगा।
मतदान केंद्र में कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा।
मतदान केंद्र पर मतदान की पूरी वीडियो रिकार्डिंग भी कराई जाएगी।
मतदान में 3 वैलेट यूनिट का प्रयोग होगा। इसके साथ ही नियमानुसार सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास रिजर्व में भी ईव्हीएम मशीन रहेंगी। PUBLICFIRSTNEWS.COM