पब्लिक फर्स्ट। नई दिल्ली।
जल्दी अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स डिजनी, हॉटस्टार और ओटीटी प्लेटफॉर्म भी सेंसरशिप के दायरे में होंगे दरअसल केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नए ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल का मसौदा तैयार किया है। इसमें ओटीटी, सैटलाइट, केबल, टीवी, डीटीएच, आईपी टीवी, डिजिटल न्यूज़ और करंट अफेयर्स आदि के लिए भी नए नियम बनाए जा रहे हैं। इसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म एस ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेटर कहलाएंगे ।
यदि कोई ऑपरेटर या ब्रॉडकास्ट नियमों को नहीं मानता है तो सरकार उसे कंटेंट को संशोधित करने डिलीट करने या ते घंटे तक ऑफ एयर करने से लेकर संबंधित प्लेटफार्म पर पाबंदी भी लगा सकती है । ओटीटी चैनल को सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करना होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कड़े कानून लागू होने से उनकी लागत बढ़ेगी ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए सब्सक्रिप्शन फीस महंगी की जा सकती है इस बिल मैं 6 चैप्टर, 48 धाराएं और तीन शेड्यूल है यह बिल कानून बनाने पर भी मौजूदा केवल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, 1995 और प्रसारण से जुड़े दूसरे दिशा निर्देशों की जगह लगा केंद्र सरकार ने इस मसौदे पर 9 दिसंबर तक सुझाव और आपत्तियां मांगी है । publicfirstnews.com