उज्जैन जिले के मक्सी रोड स्थित नवजीवन दवाखाना में मरीज की मौत के मामले में उच्च न्यायालय के सख्त निर्देश के बाद प्रशासन ने इसे सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. अशोक कुमार पटेल ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए दवाखाने को तत्काल प्रभाव से बंद करने का नोटिस जारी किया है।

यह मामला गणेशपुरा मक्सी रोड स्थित हरदेनिया कॉम्प्लेक्स में संचालित नवजीवन दवाखाना का है। क्लिनिक के संचालक डॉ. रंजन त्रिवेदी और डॉक्टर डॉ. राहुल त्रिवेदी पर मरीज सागर गुप्ता के इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप लगे थे। उचित उपचार न मिलने के कारण मरीज की मृत्यु हो गई, जिसके बाद यह मामला उज्जैन की उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ तक पहुँच गया।

कोर्ट ने याचिका क्रमांक 6526-2024 पर सुनवाई करते हुए दवाखाने के खिलाफ सख्त आदेश पारित किए। इसके अनुपालन में CMHO कार्यालय ने डॉ. विक्रम रघुवंशी और डॉ. प्रदीप सोमेश सहित पांच सदस्यीय टीम का गठन किया है। टीम को मौके पर जाकर दवाखाने को सील करने और विस्तृत रिपोर्ट विभाग को सौंपने का निर्देश दिया गया है।

इस आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर उज्जैन और स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय संचालक को भी भेज दी गई है। इस कार्रवाई ने निजी क्लीनिकों को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि मरीजों के इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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