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बीती रात कांग्रेस के कद्दावर नेता उमंग सिंघार के खिलाफ शराब परिवहन का केस रजिस्टर्ड होने के बाद आज माननीय हाईकोर्ट ने उमंग सिंघार की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर 21 दिसंबर को अगली सुनवाई के लिए नियत की। न्यायालय द्वारा इस मामले के समस्त सारे प्रोसिडिंग एवं अनुसंधान पर स्टे कर दिया गया है। इस आदेश के आने से फिलहाल उमंग सिंघार की मुश्किल न सिर्फ कम हुई है बल्कि आसान भी हुई है।

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दरअसल बीती रात धार जिले की गंधवानी के अवलदा से एफएसटी टीम ने उमंग सिंघार के प्रचार वाहन से 26 पेटी अवैध शराब बरामद की थी जिस पर पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याषी उमंग सिंघार सहित तीन लोगों पर 34/2 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। इस प्रकरण के बाद उमंग सिंघार माननीय हाईकोर्ट की शरण में गए थे जहां से उन्हें 21 दिसम्बर तक स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है इससे उमंग सिंघार की चुनाव में सक्रियता एवं प्रचार प्रसार पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुलिस अब उन्हें इस अपराध के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं कर सकती।

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कल रात में उमंग सिंघार के विरूद्ध एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, गंधवानी थाना क्षेत्र में जिनमें उनके उपर आबकारी एक्ट के तहत 34/2 का आरोप था और अन्य भी धारणा थी। उन पर यह आरोप था कि अवैध रूप से जो उनका वाहन जिसको प्रचार के लिए अनुमति दी गई थी उस पर अवैध रूप से शराब उनका ड्राइवर लेकर जा रहा था। अब उमंग सिंघार ने जब प्रकरण पंजीबद्ध हुआ तो न्यायालय की शरण ली और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में जबलपुर खंडपीठ में उन्होंने याचिका दायर की। 482 सीआरपीसी के तहत और उन्होंने एफआईआर रद्द करने की मांग की।

जिसमें उन्हें अंतरित राहत माननीय न्यायालय द्वारा दी गई है और अब उमंग सिंघार लगातार चुनाव प्रचार कर सकते है अब पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती इस अपराध के अंतर्गत।

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