पब्लिक फर्स्ट | भोपाल |
जुर्माना तक लगाया जा सकता है
सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर और डीजे (साउंड बॉक्स) का वॉल्यूम कम करने की समय सीमा बुधवार को पूरी हो रही है। अब सिर्फ एक साथ दो लाउड स्पीकर या दो साउंड बॉक्स (स्पीकर) वह भी तय आवाज सीमा के अंदर ही बजा सकते हैं। अगर इसके बाद कोई भी गाइडलाइन का उल्लंघन करता पाया गया, तो प्रशासन गुरुवार से लाउडस्पीकर हटाना शुरू कर देगा।
जिला प्रशासन के साथ पुलिस संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक कर सकती है। ऐसे में उस पर अलग-अलग प्रकरण बनाकर कारावास से लेकर जुर्माना तक लगाया जा सकता है। शहर के सभी एसडीएम के नेतृत्व में थाना पुलिस कार्रवाई करेगी।
गुरुवार 14 नवंबर को बैठक हुई थी
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर और डीजे को लेकर सभी धर्मगुरुओं के साथ कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने 14 नवंबर को बैठक की थी। इसमें सभी को 7 दिन में आवाज तय सीमा के भीतर करने के निर्देश दिए थे।
इनका पालन करना होगा
- डीजे व लाउडस्पीकर की विधिवत अनुमति सक्षम स्तर से ली जाना अनिवार्य।
- निर्धारित ध्वनि सीमा स्तर उल्लंघन पाए जाने पर होगी कार्रवाई होगी
- खुद ही डेसिबल मीटर एप के माध्यम से ध्वनि की तीव्रता की जांच करें PUBLICFIRSTNEWS.COM