सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अवैध निर्माण के आधार पर किसी का घर तोड़ने के समय वीडियोग्राफी हो और कार्रवाई के समय वहां पर मौजूद सभी अधिकारियों के नाम नोट कर रखें जाए।
HIGHLIGHTS FIRST
- कार्रवाई से पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाए।
- अगर अवैध निर्माण सिद्ध होता है तो निर्माण ढहाने से पहले उसे खुद हटा लेने का समय दिया जाए।
- प्रशासन खुद जज बनकर किसी का घर न गिराए।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर *अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के विरुद्ध जाकर किसी का घर गिराया तो अधिकारी की जिम्मेदारी होगी और उसे हर्जाना देना होगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून का शासन बना रहे।
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