पब्लिक फर्स्ट । श्रीनगर / बडगाम । जहांगीर मलिक ।
मुख्य बिंदु:
• जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले की अदालत ने हिज्बुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ 2002 के हत्या मामले में उद्घोषणा आदेश जारी किया है।
• अदालत ने सलाहुद्दीन को एक महीने के भीतर पेश होने का निर्देश दिया है, अन्यथा आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

• एफआईआर संख्या 255/2002 के तहत, सलाहुद्दीन पर हत्या, हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज है।
• सलाहुद्दीन, जिनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ शाह है, घटना के बाद से फरार हैं और वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रह रहे हैं।

• पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के कई असफल प्रयासों के बाद, अदालत ने सीआरपीसी की धारा 512 के तहत उद्घोषणा जारी की।
यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ भारत की न्यायिक प्रणाली की दृढ़ता को दर्शाती है। अब देखना है कि क्या सलाहुद्दीन अदालत के समक्ष पेश होते हैं या कानून उन्हें पकड़ने में सफल होता है।