उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की राहत देने का बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया, जिससे सामान्य वर्ग सहित सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को यूपी पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु के कारण बाहर न होने का अवसर मिलेगा।

यह निर्णय भाजपा विधायकों समेत विरोधियों की लंबे समय से उठाई जा रही मांगों को ध्यान में रखकर लिया गया है। सरकार के आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश पुलिस की 60,000 से अधिक रिक्तियों वाली भर्ती में उम्मीदवारों की उच्चतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दी गई है।

इस आयु छूट से अब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी पहले निर्धारित सीमा से ऊपर होते हुए भी आवेदन कर सकेंगे। पिछली नोटिफिकेशन के अंतर्गत अधिकतम उम्र 22 वर्ष रखी गई थी, जिसे अब संशोधित कर 25 वर्ष कर दिया गया है। इस फैसले के पीछे राज्य के युवा और विधायकों की मांगें रही हैं।

भाजपा के कई विधायकों सहित युवा और उनके परिवारों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि भर्ती में देरी और COVID-19 महामारी के प्रभाव से युवा अब आयु सीमा से बाहर हो रहे हैं, इससे उन्हें रोजगार के अवसर से वंचित होना पड़ रहा है। इसी मांग के समर्थन में deoria से विधायक शलभ मणि त्रिपाठी समेत कई विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था।

मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि यह निर्णय “युवाओं के हितों और उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया” है। सरकार का मानना है कि इस आयु सीमा छूट से युवाओं को न्यायसंगत अवसर प्रदान होगा और बड़ी संख्या में इच्छुक उम्मीदवार पुलिस बल में शामिल होने का मौका पाएंगे।

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