जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत जिले के तीन आदतन अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार संबंधित आरोपियों को आगामी तीन माह की अवधि तक नियत दिवस पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। यह कार्रवाई प्रशासन द्वारा अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।
सोमवार को बरेली तहसील में उपस्थिति देगा रिंकू उर्फ विजय
आदेश के तहत रिंकू उर्फ विजय, पिता सुखराम मालवीय, निवासी छीपा मोहल्ला, बरेली, को प्रत्येक सोमवार को तहसीलदार (कार्यपालिक मजिस्ट्रेट) तहसील बरेली के समक्ष उपस्थिति दर्ज करानी होगी। प्रशासन के अनुसार आरोपी वर्ष 2005 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है और उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में 29 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
अजय उर्फ छोटू को गुरुवार को करनी होगी हाजिरी
इसी क्रम में अजय उर्फ छोटू, पिता सुखराम धोबी, निवासी छीपा मोहल्ला, बरेली, को प्रत्येक गुरुवार को तहसीलदार (कार्यपालिक मजिस्ट्रेट) तहसील बरेली के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं, सुंदर लोधी, पिता कनीराम लोधी, निवासी ग्राम भैंसरा, थाना बम्होरी, को प्रत्येक बुधवार को तहसीलदार (कार्यपालिक मजिस्ट्रेट) तहसील सिलवानी में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
आदेश उल्लंघन पर होगी वैधानिक कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी आरोपी द्वारा आदेशों का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित थाना प्रभारी द्वारा नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से आदतन अपराधियों पर सतत निगरानी रखी जा सकेगी और उनके द्वारा दोबारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने की संभावनाओं पर अंकुश लगेगा।
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