पब्लिक फर्स्ट। पाकिस्तान।
साइबर मुद्दा पिछले साल इमरान खान द्वारा सत्ता से बेदखल होने के बाद किए गए दावे से जुड़ा है। तब उन्होंने दावा किया था कि उन्हें अमेरिकी साजिश के तहत सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया गया था।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि साइफर गेट मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान पर देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है और उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता सकता है।
आसिफ ने राजद्रोह से संबंधित कानून का जिक्र करते हुए कहा, ‘पीटीआई प्रमुख पर अनुच्छेद 6 लगाया जा सकता है, जिसके तहत किसी आरोपी को मौत और आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है.’ वहीं पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह ने संकेत दिया कि ‘साइफर’ विवाद के फिर से उभरने के बीच सरकार देश के गोपनीयता के कानूनों के उल्लंघन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।
क्या है साइफर केस
साइफर केस राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है. इमरान खान पर बेहद गुप्त जानकारी (Top Secret) के निजी इस्तेमाल करने का आरोप है. सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान ने आरोप लगाया था कि उन्हें बेदखल करने के पीछे अमेरिका का हाथ है। इसके लिए इमरान ने कहा कि वाशिंगटन स्थित पाक एंबेंसी ने उन्हें एक केबल (टेप या गुप्त जानकारी) भेजा था। इमरान खान ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक विवादित राजनयिक बातचीत को सार्वजनिक कर दिया था। इसे ‘साइफर’ कहा गया।
मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब इमरान खान के प्रधान सचिव आजम खान, जो पिछले महीने से लापता थे, अचानक सामने आए और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया कि अचानक सामने आए और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख ने उन्हें राजनीतिक उद्देश्यों के लिए टॉप सीक्रेट बातचीत को सार्वजनिक करने को कहा था। 27 मार्च, 2022 को, इमरान खान ने आरोप लगाया कि वाशिंगटन ने उन्हें पद से हटाने की योजना बनाई और अपने दावों का समर्थन करने के लिए एक सार्वजनिक रैली में साइफर भी लहराया। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने बार-बार ऐसे आरोपों का खंडन किया है और खान के आरोपों को “स्पष्ट रूप से गलत” बताया है।
गृह मंत्री बोले- इमरान ने किया अपराध
गृह मंत्री सनाउल्लाह ने आजम खान के कबूलनामे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खान ने अपराध किया है जिसके लिए उन्हें ‘किसी भी कीमत पर दंडित किया जाना चाहिए। ‘ उन्होंने कहा, “किसी वर्गीकृत दस्तावेज़ या जानकारी का एक टुकड़ा सार्वजनिक करना और फिर उसे अपने कब्जे में लेना अपराध है। सनाउल्लाह ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कानून विभाग की राय इस पर अंतिम फैसला लेगा।
सनाउल्ला ने कहा , ‘यह एक दंडनीय अपराध है- देश के विरुद्ध षड़यंत्र करना, किसी गुप्त दस्तावेज़ को उजागर करना और उसका उपयोग अपने हितों के लिए करना तथा देश के हित को क्षति पहुँचाना और फिर उसे चुराकर अपने कब्ज़े में लेना. यह एक स्पष्ट रूप से अपराध है, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और इस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए. इस पर सज़ा दी जानी चाहिए और [साइफ़र] बरामद किया जाना चाहिए. पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी भी इस अपराध में पूरी से शामिल थे.’
बढेंगी इमरान की मुश्किलें
मंत्री ने कहा, ‘तो, साइफर उनेके पास है। उन्होंने न केवल इसे सार्वजनिक करने का अपराध किया है, बल्कि जब तक इस मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता और साइफर बरामद नहीं हो जाता, तब तक वह इसे अपने कब्जे में रखकर अपराध के दोषी बने रहेंगे। इससे पहले, आजम खान ने अपने बयान में कबूल किया था कि पीटीआई प्रमुख ने कथित तौर पर उनसे कहा था कि ‘विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव में विदेशी भागीदारी है और आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए साइफर का इस्तेमाल किया जा सकता है।