आम आदमी पार्टी के नेता एवं राज्य सभा एम पी संजय सिंह शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट पहुचे | उन्होंने इडी द्वारा अपनी गिरफ़्तारी का खंडन किया और रिमांड को भी चुनौती दी | 

पब्लिक फर्स्ट | न्यू दिल्ली | कल्पना मधु

बता दे की अदालत ने मंगलवार को आबकारी नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह की हिरासत अवधि 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से आप नेता की पांच और दिन की हिरासत की मांग के बाद यह आदेश पारित किया।ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब नीति को तैयार और लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका उद्देश्य कथित तौर पर कुछ शराब निर्माताओं, थोक और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था।

इससे पहले, संजय सिंह को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने कोर्ट में पेश किया था। जहां से कोर्ट ने सांसद को पांच दिनों की ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। रिमांड के दौरान सिंह से पूछताछ हुई तो वहीं दूसरी तरफ उनके करीबियों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी ने विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा को समन जारी कर पूछताछ की। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के बाहर संजय सिंह के हजारों समर्थक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।

अदालत ने ईडी से सवाल पूछा था क्या आपने फोन कब्जे में ले लिया? ईडी के वकील के हां में जवाब देने पर अदालत ने कहा था कि जब फोन आपके पास है तो फिर इसमें आरोपी के साथ इसका आमना-सामना कराने की क्या जरूरत बचती है? आप डेटा वैसे भी निकाल सकते हैं। सबूत है तो गिरफ्तारी में देरी क्यों। ईडी के वकील ने कहा कि गवाहों के बयानों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। गवाहों के बयान अभी हुए हैं वे सरकारी गवाह बने हैं। गवाह दिनेश अरोड़ा, संजय सिंह के करीबी हैं। ईडी ने मामले में 239 स्थानों पर छापा मारा है। आरोप है कि संजय के घर दो बार में दो करोड़ का लेनदेन हुआ। संजय के कर्मचारी सर्वेश ने पैसे लिए है। संजय सिंह के फोन से डेटा मिला है।

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