एसपी उज्जैन की सख्त चेतावनी
शासन के निर्देशों के विरुद्ध संचालन कर रहे स्कूलों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि 10 जुलाई तक सभी स्कूल प्रबंधन को अपने दस्तावेज जिला शिक्षा अधिकारी के पास जमा करने होंगे, अन्यथा एफआईआर के साथ स्कूल सील भी किया जा सकता है।
छात्र सुरक्षा को लेकर समन्वय बैठक
आगामी शिक्षा सत्र से पूर्व पुलिस कंट्रोल रूम उज्जैन में विद्यालय संचालकों और विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसका उद्देश्य छात्र-छात्राओं की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना और शासन की गाइडलाइनों के पालन को लेकर दिशा-निर्देश देना था।
स्कूल वाहनों के लिए अनिवार्य सुरक्षा प्रावधान
बैठक में बताया गया कि स्कूल वाहनों में स्पीड गवर्नर, CCTV, GPS ट्रैकर, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, पैनिक बटन, ऑटो लॉक और हॉरिजॉन्टल ग्रिल जैसे सुरक्षा उपकरण अनिवार्य हैं। हर वाहन में मेल और फीमेल अटेंडेंट की नियुक्ति भी अनिवार्य की गई है।
दस्तावेज न मिलने पर हो सकती है एफआईआर
एसपी ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित 21 बिंदुओं का पालन स्कूल नहीं करते हैं या दस्तावेज समय पर नहीं देते हैं, तो एफआईआर, मान्यता समाप्ति की संस्तुति और स्कूल सील करने की कार्रवाई की जाएगी। 10 जुलाई के बाद सरप्राइज चेकिंग की जाएगी।
बाहरी वाहनों की जानकारी जरूरी
जो स्कूल बाहरी परिवहन सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें संपूर्ण जानकारी स्कूल प्रशासन के पास होना आवश्यक है। यह जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी, आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस द्वारा जांची जाएगी।
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