पूर्व बड़वानी एसडीएम और वर्तमान में उज्जैन के डिप्टी कलेक्टर अभय सिंह खराड़ी के खिलाफ बड़वानी में एक महिला कर्मचारी द्वारा रेप का आरोप लगाया गया था। शिकायत के बाद बड़वानी महिला पुलिस स्टेश में मामला दर्ज किया गया और गृह विभाग की जांच के बाद उन पर संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ।
पीड़िता के बयान और शिकायत के आधार पर पुलिस ने उन्होंने आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए अभयसिंह खराड़ी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया था। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने उज्जैन, इंदौर और धार सहित कई इलाकों में छापेमारी की थी और अंततः भोपाल से उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
अभय सिंह खराड़ी पर दोस्त महिला को डराने-धमकाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है, और मामले में पुलिस ने संबंधित IPC की धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है। मामला अदालत में लंबित है और अब कोर्ट प्रक्रिया (जांच/साक्ष्य/अदालत सुनवाई) जारी है।
क्या सजा सुनाई गई है?
आधिकारिक, भरोसेमंद समाचार स्रोतों या कोर्ट के रिकॉर्ड में कोई निर्णय या सजा (जैसे 10 साल की सजा) प्रकाशित नहीं हुआ है।
वर्तमान में मामला अदालत प्रक्रिया के अधीन है और कोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतज़ार है।
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