नई दिल्ली । पब्लिक फर्स्ट।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में सूरत हाईकोर्ट ने मानहानि की सजा सुनाई थी। सूरत कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के चलते, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। इस रोक के बाद, राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बरकरार की जा सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे बहस चली। राहुल के वकील ने कहा कि मानहािन का केस करने वाले पूर्णेश मोदी का असली सरनेम मोदी नहीं उन्होंने अपना सरनेम बदला है।
राहुल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दीं। उन्होंने कहा- शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का असली सरनेम मोदी नहीं है। उन्होंने ये सरनेम बाद में अपनाया है।
भाषणों में गांधी नाम लिए जाने पर किसी एक भी आदमी ने केस नहीं किया। 13 करोड़ लोगों की यह छोटी सी मोदी कम्युनिटी है। इसमें कोई एकरूपता नहीं है। इनमें जो लोग राहुल के बयान पर खफा हैं और केस कर रहे हैं, वो भाजपा दफ्तर में हैं। आश्चर्य की बात है।
राहुल केस की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा और संजय कुमार की बेंच ने की। गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि केस में राहुल की 2 साल की सजा पर रोक से इनकार कर दिया था।