पब्लिक फर्स्ट। नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट में, जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर गुरुवार को 13वें दिन की सुनवाई हुई।
29 अगस्त को हुई 12वें दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि जम्मू-कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा कब तक मिल पाएगा।
इस पर SG मेहता ने कहा- हम इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बता सकते, लेकिन सरकार यह स्पष्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है।
पिछली सुनवाई में मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था- जम्मू-कश्मीर को अस्थायी तौर पर दो यूनियन टेरिटरी (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांटा गया है।
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा, लेकिन जम्मू-कश्मीर को जल्द फिर से राज्य बना दिया जाएगा।

पहले पंचायत चुनाव
केंद्र सरकार की ओर सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने बताया- हम केंद्र शासित प्रदेश में कभी भी चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। publicfirstnews.com

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