पब्लिक फर्स्ट। प्रयागराज। अभिषेक यादव।
प्रयागराज महाकुंभ मेला के दौरान 29 जनवरी को हुई भगदड़ से संबंधित एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार ने न्यायिक आयोग को सीमित जांच करने का निर्देश दिया है, जिससे जनहानि और संपत्ति हानि की जांच शामिल नहीं है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर जवाब दाखिल करते हुए कहा कि न्यायिक आयोग ने जनहानि और संपत्ति हानि दोनों की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। सरकार के इस जवाब के बाद, हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, जिससे राज्य सरकार को राहत मिली है।
यह घटना 29 जनवरी को हुई थी, जब मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम तट पर भारी भीड़ उमड़ी थी। भीड़ नियंत्रण में असफलता के कारण भगदड़ मची, जिसमें 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 60 घायल हुए थे।