पब्लिक फर्स्ट। भोपाल । पुनीत पटेल।
भोपाल और इंदौर में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा और सख्त कदम उठाया गया है। 1 अगस्त 2025 से नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसके तहत बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल या सीएनजी नहीं मिलेगा। यही नहीं, सरकारी कार्यालयों में भी हेलमेट न पहनने वालों की एंट्री बंद कर दी गई है।
भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि पेट्रोल पंप कर्मी और सरकारी कार्यालयों के सुरक्षाकर्मी बिना हेलमेट आने वालों को सेवा या प्रवेश देने से मना कर देंगे।
यह फैसला हाल ही में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और दोपहिया सवारों की मौतों को देखते हुए लिया गया है। यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने और नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह एक बड़ी पहल मानी जा रही है।
इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव पहले ही इस दिशा में सख्त नियमों की सिफारिश कर चुके थे, जिसे अब प्रशासन ने अमल में ला दिया है।
इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत चालान या अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, मेडिकल इमरजेंसी जैसी विशेष परिस्थितियों में नियम से छूट दी जा सकती है।
प्रशासन ने 31 जुलाई को जनजागरूकता अभियान चलाया, ताकि लोग इस नियम के बारे में समय पर जान सकें और उसका पालन कर सकें। यह नियम 29 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
