प्रदेश में रजिस्ट्री एवं पंजीयन सेवाओं को और अधिक सहज, सुलभ व समयबद्ध बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1908 के अंतर्गत भखारा, लवन, सकरी और राजकिशोर नगर में चार नए उप पंजीयक कार्यालय खोलने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, धमतरी जिले के भखारा, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के तहसील मुख्यालय लवन तथा बिलासपुर जिले के सकरी और राजकिशोर नगर में नए उप पंजीयक कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। इन कार्यालयों के खुलने से संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों को रजिस्ट्री कार्यों के लिए जिला मुख्यालयों तक लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।
नए उप पंजीयक कार्यालयों से न केवल नागरिकों का समय और धन बचेगा, बल्कि पंजीयन कार्यालयों में भीड़ कम होगी और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं सुगम बनेगी। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आएगी।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि शासन की सभी सेवाएं आम नागरिकों को उनके निकटतम स्तर पर उपलब्ध कराई जाएं। नए उप पंजीयक कार्यालयों की स्वीकृति से पंजीयन संबंधी कार्यों में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यह निर्णय सुशासन की दिशा में एक और सशक्त कदम है।
वित्त एवं वाणिज्य कर पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि सरकार नागरिक सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। चार नए उप पंजीयक कार्यालयों की स्वीकृति इसी सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि नए कार्यालय खुलने से पंजीयन व्यवस्था और मजबूत होगी तथा लोगों को उनके क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और त्वरित सेवाएं मिलेंगी।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि पंजीयन विभाग द्वारा 10 नए क्रांतिकारी सुधार लागू किए गए हैं, जिनका लाभ इन क्षेत्रों के नागरिकों को भी मिलेगा। इनमें ऑटो डीड जनरेशन, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, घर बैठे रजिस्ट्री, स्वतः नामांतरण, ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाणपत्र, एकीकृत कैशलेस भुगतान, व्हाट्सएप आधारित सेवाएं, डिजीलॉकर एकीकरण, डिजी-डॉक सेवा तथा खसरा नंबर के माध्यम से ऑनलाइन सर्च एवं रजिस्ट्री डाउनलोड जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
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