पब्लिक फर्स्ट। अहमदाबाद
गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ समन भेजने पर आज अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गईं। 28 जून को पिछली सुनवाई में शिकायतकर्ता की ओर से 5 गवाह पेश हुए। इनके बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को तय की थी।
गुजरात के व्यापारी हरेश मेहता ने दर्ज करवाया है मामला
डिप्टी सीएम ने गुजरातियों को ठग कहा था। इसके बाद गुजरात के व्यापारी हरेश मेहता ने बयान पर आपत्ति जताते हुए केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने इस केस में सुनवाई के लिए पहले 1 मई की तारीख तय की थी। जिसकी अगली तारीख 8 मई और उसके बाद 19 मई तय की गई थी।
जानिए वह बयान जिस पर मानहानि का मामला दर्ज हुआ
दरअसल, बैंकों का पैसा लेकर भागे हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के ‘रेड नोटिस’ से हटा दिया गया। जिसके बाद बजट सत्र के समय तेजस्वी यादव ने पटना में कहा था कि वर्तमान में जो हालात हैं उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं। उनको माफ भी कर दिया जाता है।
इस बयान के बाद अहमदाबाद के व्यापारी हरेश मेहता ने अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की अदालत में तेजस्वी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 21 मार्च को तेजस्वी यादव के खिलाफ IPC की धारा-499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत मामला दर्ज करवाया था। हालांकि तेजस्वी ने अपनी सफाई में कहा था कि उन्होंने सभी गुजरातियों को ठग नहीं कहा।
तेजस्वी ने कहा था- बैंक लोन दे देती है और पैसे लेकर विदेश फरार हो जाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। ये बातें उन्होंने आरजेडी दफ्तर में हुए मिलन समारोह में कही।
याचिका में लिखा- सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए
कारोबारी हरेश मेहता ने अपनी याचिका में कहा है कि मीडिया को दिए बयान में तेजस्वी यादव ने पूरे गुजराती समुदाय को ‘ठग’ कहा है। यह गुजरातियों की सार्वजनिक रूप से मानहानि है और उन्हें अपमानित करता है। इसलिए इस मामले में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।