पब्लिक फर्स्ट। भोपाल ।
नेशनल ग्रीन ट्रब्यूनल (एनजीटी) ने बड़े तालाब किनारे नेहरू नगर से लेकर पुराने भदभदा बांध पुल के बिच के अतिक्रणों पर कार्रवाई नहीं करने पर सख्त नाराजगी जताई है। एनजीटी जुड़ी ने भोज वेटलैंडके प्रोटेक्सन को लेकर भोपाल कलेक्टर और नगर निगम के रवैये को लचर और गैर जिम्मेदाराना कहा है। साथ ही अतिक्रम हटाने के लिए भोपाल नगर निगम को अंतिम बार 4 माह की मोहलत दि है।
जस्टिस सुधीर अग्रवाल और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. अफरोज अहमद की जुड़ी ने सुनवाई के दौरान मप्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक खुद इस समस्या को देखे और ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन सुनिशचित कराएं। गौरतलब ने जून 2021 में इन अतिक्रणों को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन दो साल से अधिक समय बीतने के बावजूद इस आदेश का पालन नहीं हो सका है। बेंगलुरु स्थित एक लॉ कॉलेज में अध्ययनरत याचिकाकर्ता आर्या श्रीवास्तव ने वीसी के जरिएइस केस में खुद पैरवी करते हुए एनजीटी को बताया की भोपाल नगर निगम की रिपोर्ट में अब तक दो बार में 11 और 77 अतिक्रण हटाने की बात बताई गयी है, लेकिन मौके पर अतिक्रण बरकार है।