पब्लिक फर्स्ट। इस्लामाबाद।

इमरान खान को 3 साल की सजा
तोशाखाना केस में इमरान को 3 साल की सजा
इमरान 5 साल के लिए अयोग्य करार
5 साल चुनाव नहीं लड़ सकेंगे इमरान खान
इमरान खान के खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी
इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट वारंट जारी किया
लाहौर- इमरान खान को गिरफ्तार किया गया
तोशाखाना केस में सजा का हुआ ऐलान
पाकिस्तान के लाहौर में तनाव के हालात

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए गए हैं। इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने शनिवार को तीन साल जेल की सजा सुनाई है। इस सजा के खिलाफ इमरान खान के पास ऊपरी अदालतों में अपील करने का मौका है।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए गए हैं। इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने इमरान खान को तीन साल जेल की सजा सुनाई है। इस सजा के खिलाफ इमरान खान के पास ऊपरी अदालतों में अपील करने का मौका है। इस बीत आईजी इस्लामाबाद ने इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। हालांकि, अभी तक यह पुष्टि नहीं हो सकी है कि इमरान खान गिरफ्तार होंगे या फिर उन्हें कोर्ट से ही जमानत दे दी जाएगी। तीन साल की सजा होने के बाद इमरान खान 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य भी हो गए हैं।

कोर्ट ने सुनवाई के बाद इमरान खान को संपत्ति छिपाने और सरकारी उपहार बेचने के मामले में दोषी माना। हालांकि, इमरान खान के वकीलों ने ट्रायल कोर्ट के न्यायशीश पर पहले ही पक्षपात करने का आरोप लगा दिया था। ऐसे में पाकिस्तान में एक बार फिर बवाल बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले भी 9 मार्च को इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर से भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। तब पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों ने जबरदस्त हिंसा की थी।

इमरान खान के एक समर्थक ने कहा कि इस्लामाबाद की एक अदालत द्वारा राजनीतिक मामले (तोशाखाना केस) में इमरान खान को तीन साल की सजा सुनाने का फैसला बेहद निंदनीय है। कोई साक्ष्य नहीं है। अत्यंत पक्षपातपूर्ण निर्णय. पाकिस्तान में अदालतें शक्तिशाली सेना के अत्यधिक दबाव में काम कर रही हैं।

publicfirstnews.com

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