पब्लिक फर्स्ट | प्रयागराज |
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर मंगलवार को बड़ा फैसला दिया। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। वाराणसी कोर्ट को दिए गए आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 माह में याचिका पर सुनवाई के आदेश दिए हैं। दरअसल, वर्ष 1991 में आदि विश्वेश्वर महादेव की ओर से उनके मित्रों ने एक याचिका दायर की थी। वाराणसी कोर्ट में दायर याचिका में ज्ञानवापी परिसर पर हिंदुओं का दावा किया गया था। इसमें कहा गया था कि आदि विश्वेश्वर महादेव मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसलिए, इसे हिंदुओं को वापस दे दिया जाए।
हिंदू पक्ष ने पूजा- पाठ की मंजूरी मांगी थी। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट चला गया। 1991 में पारित किए गए प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए मस्जिद किसी प्रकार के दावे और केस की पोषणीयता पर सवाल खड़े किए गए। पिछले 32 वर्षों से इस केस पर सुनवाई होगी या नहीं, यह मामला झूलता रहा। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई का आदेश जारी कर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है। इस आदेश के तहत वाराणसी कोर्ट में अब 1991 के केस का ट्रायल शुरू होगा। publicfirstnews.com