छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर है. प्रदेश में आरक्षक संवर्ग के पदों पर होने वाली भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है?

HIGHLIGHTS FIRST

छत्तीसगढ़ में आरक्षक पदों पर भर्ती का मामला
बिलासपुर हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक

फिजिकल में छूट दिए जाने के मामले में सुनवाई

Chhattisgarh Constable Recruitment: छत्तीसगढ़ आरक्षक संवर्ग 2023-24 के पदों पर होने वाली भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के जिलों में आरक्षकों के अलग-अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थी. मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई. 

ये है मामला 

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता बेदराम टंडन ने एक याचिका लगाई थी. इस याचिका के मुताबिक यह आरक्षक संवर्ग 2023-24 भर्ती प्रक्रिया का पूरा मामला है. जिसके तहत राज्य के सभी जिलों में अलग-अलग पदों पर भर्ती होनी थी. इसमें याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव में होने वाले कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन दिया था. राजनांदगांव जिले में इस केटेगरी के तहत 143 पद जारी किए गए थे, लेकिन विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत/ भूतपूर्व सुरक्षा कर्मियों के बच्चों को छूट देने संबंधी पत्र लिखा था. 

इसलिए लगाई रोक 

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि केवल अपने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना आम नागरिकों के साथ भेदभाव है, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. मामले में वकील की ओर से पेश किए गए दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग-अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि क्योंकि नियमों को शिथिल करने का लाभ सभी पदों पर मिलता इसलिए सभी पदों पर होने वाली भर्ती पर रोक लगा दी गई है.

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