1. मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की स्वीकृति

मध्यप्रदेश में नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साधारण एवं ग्रामीण मार्गों पर सुविधाजनक, संगठित एवं सुरक्षित यात्री परिवहन बस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए “मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा” प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी गई है।
• प्रदेश के साधारण मार्गों का ट्रैफिक, मार्ग सर्व एवं बसों की फ्रीक्वेन्सी निर्धारित करते हुए एक व्यवस्थित प्लानिंग के अनुसार सेवा चलाई जाएगी।


• इस सेवा के लिए 101 करोड़ 20 लाख रुपये की अशंपूजी के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।
• राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी का गठन, और मध्यप्रदेश के 20 शहरों में वर्तमान में गठित SPVs में से 16 कार्यरत कंपनियों को 7 संभागीय कंपनियों के रूप में मर्ज करने का निर्णय लिया गया है।
• साथ ही म.प्र. मोटरयान नियम 1994 में आवश्यक संशोधन एवं वांछित प्रावधानों की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी गई है।
• प्रशासकीय विभाग द्वारा विधायी प्रक्रिया के अनुसार पृथक से कार्यवाही की जायेगी।

  1. शासकीय सेवकों के भत्तों का पुनरीक्षण

शासकीय सेवकों को देय विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षण का निर्णय लिया गया है।
• इस निर्णय के तहत सेवकों के मौजूदा भत्तों का पुनर्मूल्यांकन कर, सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
• इससे न केवल सेवा मानकों में सुधार आएगा, बल्कि कर्मचारियों की कार्यक्षमता एवं संतुष्टि में भी वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है।

  1. छतरपुर: माता बम्बरबैनी प्राचीन मंदिर स्थल को पवित्र क्षेत्र घोषित

छतरपुर में स्थित माता बम्बरबैनी के प्राचीन मंदिर स्थल को पवित्र क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया गया है।
• इस घोषणा से मंदिर परिसर के संरक्षण एवं धार्मिक गतिविधियों में और अधिक निखार आने की उम्मीद है।
• स्थानीय प्रशासन द्वारा उपयुक्त सुरक्षा एवं संरक्षक उपायों को लागू करने का निर्देश जारी किया गया है।

publicfirstnews.com

Share.
Leave A Reply