राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। राज्य सरकार ने संबंधित अधिनियम में संशोधन कर दिया है और इस बिल को हाल ही में राज्य विधानसभा से पास करा लिया गया है। इसके तहत रायपुर में नया सिस्टम 23 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, पुलिस कमिश्नर के पद पर आइजी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। कमिश्नर का कार्यालय पुराने पीएचक्यू भवन (राजभवन के पास) में स्थापित होगा, जिसके लिए आवश्यक सेटअप लगभग तैयार हो चुका है। पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद कमिश्नर को मजिस्ट्रियल अधिकार प्राप्त होंगे। इसके अंतर्गत उन्हें शस्त्र लाइसेंस जारी करने, धारा 144 लागू करने और आवश्यकता पड़ने पर कर्फ्यू लगाने जैसी शक्तियाँ मिलेंगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त 2025 के अपने भाषण में रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी। इसके बाद सरकार ने एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था, जिसने महाराष्ट्र, ओडिशा, दिल्ली, कर्नाटक और तेलंगाना के मॉडल का अध्ययन किया और अपनी सिफारिशें गृह विभाग और डीजीपी को सौंपी।

सरकार का मानना है कि इस नए सिस्टम से अपराध नियंत्रण में तेजी आएगी और कानून-व्यवस्था से जुड़े निर्णय तुरंत लिए जा सकेंगे। इसके अलावा, विशेष कानून के प्रावधान से भविष्य में पूरे प्रदेश में इस प्रणाली का विस्तार भी संभव होगा।

मध्य प्रदेश में पहले से ही चार प्रमुख शहरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली सफलतापूर्वक लागू है, और रायपुर में इसे लागू करने से राजधानी में अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक जवाबदेही दोनों में सुधार की उम्मीद है।

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