पब्लिक फर्स्ट।किसान फर्स्ट। भोपाल।

मध्यप्रदेश में मंडी व्यापारियों को दिया जाने वाला मंडी लाइसेंस 5 साल के बजाए 30 साल के लिए दिया जाएगा। इससे बार-बार लाइसेंस रिन्यू कराने के झंझट से निजात मिलेगी। लाइसेंस फीस भी 25 हजार से घटाकर 5 हजार रुपए कर दी है।

गुरुवार को मंडी बोर्ड ने इसके आदेश जारी कर दिए, जो 24 फरवरी 2024 से प्रभावी माना जाएगा। सरकार के इस कदम से प्रदेशभर की 259 मंडियों के 65 हजार से अधिक मंडी व्यापारियों को फायदा होगा। गौरतलब है कि कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने मंडी व्यापारी लाइसेंस अवधि बढ़ाने और शुल्क घटाने के निर्देश विभाग को दिए थे। इसके लिए सभी मंडी समितियों को अधिनियम की धारा 81 के तहत मंडियों में लागू उप विधि में 23 फरवरी, 2024 तक संशोधन करने को कहा गया है। कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण विनिर्माता के लाइसेंस के लिए एक लाख रुपए की सिक्योरिटी राशि का प्रावधान भी हटा दिया गया है। publicfirstnews.com

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