पब्लिक फर्स्ट। बेंगलुरु। ब्यूरो।

कर्नाटक की राजनीति में भूचाल लाने वाले एक चर्चित रेप केस में जनता दल सेक्युलर (JDS) के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह सजा उन्हें 2021 में घरेलू सहायिका के साथ बार-बार किए गए यौन शोषण के आरोप में सुनाई गई, जो कि मैसूरू स्थित उनके फार्महाउस में कार्यरत थीं।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रज्वल रेवन्ना द्वारा किए गए कृत्य से न केवल महिला की गरिमा का हनन हुआ, बल्कि यह समाज के लिए भी एक खतरनाक उदाहरण है। विशेष कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार), 354 (शारीरिक शोषण), और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत उन्हें दोषी करार दिया।

सबूत और गवाहियाँ:

इस केस में 123 तकनीकी व भौतिक सबूतों और 23 गवाहों के बयान अदालत के सामने प्रस्तुत किए गए। मेडिकल रिपोर्ट, DNA मिलान, CCTV फुटेज और पीड़िता के स्पष्ट बयान ने केस को मजबूत बनाया।

बचाव पक्ष का दावा और खारिज:

प्रज्वल रेवन्ना ने दावा किया कि यह मामला पूर्व ड्राइवर की साजिश और राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। लेकिन अदालत ने इन दावों को असंगत और आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया।

कोर्ट की टिप्पणी:

“ऐसे मामलों में समाज और विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आरोपी एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन कानून सभी के लिए समान है।”

राजनीतिक प्रभाव:

यह मामला पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के परिवार से जुड़ा होने के कारण राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील रहा। विपक्ष ने इसे महिलाओं की सुरक्षा से जोड़कर सरकार और पार्टी पर सवाल उठाए। वहीं, पीड़िता को न्याय मिलने से महिला संगठनों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है।

publicfirstnews.com

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