पब्लिक फर्स्ट। भोपाल।
कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को सज़ा
जीतू पटवारी को 1 साल की सजा 20 हजार जुर्माना
विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट भोपाल
राजगढ़ में कलैक्टर कार्यालय का घेराव तोड़फोड़
विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट भोपाल
जानिए क्या है पूरा मामला….
कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी समेत 3 लोगों को शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में एक साल की सजा सुनाई गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने साल 2009 के मामले में ये फैसला सुनाया है।
पटवारी समेत 17 लोगों के खिलाफ साल 2009 में राजगढ़ में बलवा समेत शासकीय कार्य में बाधा डालने की एफआईआर दर्ज की गई थी। इन पर आईपीसी की धारा 148, 294, 353, 332, 332/149, 323, 323/149 , 506(2), 336, 427 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के सेक्शन 3 के तहत आरोप लगाए गए थे। इसी मामले में शनिवार को विधायक जीतू पटवारी, कृष्ण मोहन और सुरेंद्र को सजा सुनाई गई है। इस दौरान पटवारी खुद कोर्ट में मौजूद रहे।
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