पब्लिक फर्स्ट। दिल्ली

यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रस्तावित ड्राफ्ट में गोद लेने की व्यवस्था में भी बदलाव होने के संकेत हैं। अब दूसरे धर्म के बच्चों को गोद लेने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, हर धर्म की महिलाओं को बच्चे गोद लेने का हक देने की तैयारी हो रही है। हालांकि इस मुद्दे पर आयोग में पूर्ण सहमति बनना बाकी है।

हिंदू कोख से जन्मा बच्चा हिंदू परिवार को ही गोद मिलेगा
अभी क्या: फिलहाल हिंदू समाज में बच्चा गोद लेने की अनुमति है। जो व्यक्ति मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, वह भी हिंदू माने जाते हैं। गोद लेना बच्चे के कानूनी जुड़ाव से संबंधित है, लिहाजा इसे पर्सनल कानून के दायरे में रखा गया है और UCC में इस पर गौर किया जा रहा है।


आगे क्या: नए कानून में यह प्रस्ताव जोड़ने की बात चल रही है कि बच्चों के गोद लेने के मामले में उसके जन्म के धर्म का ख्याल रखा जाए। हिंदू कोख से पैदा हुए बच्चे को हिंदू परिवार ही गोद ले सके और अन्य धर्म भी अपने अपने धर्म के हिसाब से गोद ले सकें।

अविवाहित और विधवा महिलाएं भी बच्चा गोद ले सकेंगी
हर धर्म की महिला को भी बच्चे गोद लेने का अधिकार होगा। पुरुष अपनी पत्नी की अनुमति से बच्चा गोद ले सकता है। महिला भले ही अविवाहित हो या विधवा हो, गोद लेने की अधिकारी है। नए कानून में महिला को अपने पति की सहमति से गोद लेने का अधिकार होगा।

गैर हिंदू: अपने ही धर्म का बच्चा चुनने की अनुमति होगी
अभी क्या:
 मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय में गोद लेने संबंधी कानून नहीं है। वे गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत बच्चा गोद लेने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। वयस्क होते ही बच्चा अपने अभिभावकों से मुक्त हो जाता है, उसका पैतृक संपत्ति पर कोई हक नहीं होता।

आगे क्या: प्रस्तावित कानून के ढांचे में सभी धर्मों के लोगों को गोद लेने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन उन्हें गोद के लिए अपने ही धर्म का बच्चा चुनने की अनुमति होगी। अभी गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट में यह व्यवस्था नहीं है।

मुस्लिम: पिता की मृत्यु हो तो मां को मिलेगा अभिभावक का हक
मुस्लिम लॉ में पिता की भूमिका अहम है। वहां पिता ही संपत्ति का स्वामी है। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो अभिभावक दादा बन जाता है। मां को भी बच्चे का कुदरती अभिभावक माना जाता है। मां का यह अधिकार संपूर्ण है और उसके इस हक से वंचित नहीं किया जा सकता

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